रात में 10 बजे के बाद डीजे या लाउड स्पीकर बजाना पड़ सकता है महंगा | Guna Samachar - गुना समाचार

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रात में 10 बजे के बाद डीजे या लाउड स्पीकर बजाना पड़ सकता है महंगा | Guna Samachar


गुना | जिले में आगामी माह में पांचवीं एवं आठवीं की परीक्षाएं होना है तथा हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री की परीक्षाएं वर्तमान में संचालित हैं, इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी फ्रेंक नोबल ए० द्वारा कोलाहल रोकने के लिए ध्‍वनि विस्‍तारक यंत्रों को प्रतिषेध करने के आदेश जारी किए गए हैं। 

जारी आदेश अनुसार उन्‍होंने म0प्र0 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10(2) द्वारा 01 मार्च 2023 से 05 अप्रैल 2023 तक संपूर्ण गुना जिले के लिये ध्वनी विस्तारक यंत्रों का उपयोग कोलाहल रोकने की दृष्टि से लोक हित में प्रतिषेध करने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। 

 जारी आदेश अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय, नईदिल्ली द्वारा रिट पिटिशन क्रमांक 72/1998 में पारित निर्णय दिनांक 18.7.2005 से दिये गये आदेशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके अंतर्गत रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक ध्वनी विस्तारक यंत्रों का उपयोग न हो। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार रात्रि कालीन यह प्रतिबंध परीक्षाओं के पश्चात भी लागू रहेगा ।

जिले के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपनी-अपनी अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत किसी युक्तियुक्त अवसर व्यापार कारोबार या अन्य प्रयोजनों के लिये ध्वनी विस्तारक यंत्रो का उपयोग ध्वनी प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 व म0प्र0 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत मान० उच्चतम न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुये ऐसे घंटों के बीच जो कि उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने की अनुमति दी जाना हो निबंधित शर्तों पर दे सकेंगे किंतु यह ध्यान रखा जावे कि अनुमति किसी चिकित्सालय / शासकीय कार्यालय / न्यायालय / शिक्षण संस्था / छात्रावास / धार्मिक स्थानों एवं बैंक परिसर से 100 मीटर की दूरी के भीतर का स्थान नहीं होना चाहिये ।

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