हेलमेट हुआ अनिवार्य - लट्ठ लेकर बैठे हैं पुलिस वाले, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वालों की शामत नहीं
गुना समाचार न्यूज़ डेस्क | बिना हेलमेट के बाइक स्कूटर चलाने वालों पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन सख्त हो गया ह। उच्च न्यायालय जबलपुर ने इस संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं। अब मध्यप्रदेश में दो पहिया वाहन चलाने वालों को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। उच्च न्यायालय जबलपुर ने भोपाल और इंदौर पुलिस कमिश्नरो के साथ सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बिना हेलमेट पहनने वाली चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में सभी पुलिस जिला अधीक्षकों को वाहन चालकों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पीएचक्यू को भेजनी होगी।
पुलिस कमिश्नर इंदौर और भोपाल द्वारा अपने अधीनस्थ जिलों के लिए जारी किए गए निर्देश में जिले के सभी शासकीय और गैर शासकीय संस्थानों में दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनने की अनिवार्यता लागू की गई है. इस सम्बन्ध में बिना हेलमेट पहनने वाले कर्मचारियों के विरोध सख्त करवाई के निर्देश दिए गए हैं।
स्कूल-कॉलेज में भी हेलमेट अनिवार्य
सभी शिक्षण संस्थानों को भी बिना हेलमेट पहनकर वाहन लेकर आने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ सख्ती दिखाने के आदेश हैं. ऐसे विद्यार्थी और कर्मचारियों के प्रवेश पर पाबन्दी लगाई जाए।
बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल
पेट्रोल पंप पर भी पुलिस द्वारा निगरानी रखी जाएगी जो भी दो पहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पर आता है उनके वाहन में पेट्रोल नहीं भरा जाएगा.
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