गुना जिले में पशु मेला और पशु हाट बाजारों पर लगाया गया प्रतिबंध, जानिए क्यों कलेक्टर ने जारी किया आदेश - गुना समाचार

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गुना जिले में पशु मेला और पशु हाट बाजारों पर लगाया गया प्रतिबंध, जानिए क्यों कलेक्टर ने जारी किया आदेश

 

न्यूज़ डेस्क।। पशुओं में बढ़ रहे लंपी वायरस के खतरे को देखते हुए गुना कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए ने आदेश जारी करके जिले की सीमा में धारा 144 लागू कर दी है।कलेक्टर के इस आदेश के बाद जिले में पशु मेला और हाट बाजार प्रतिबंधित हो गए हैं।

क्या है लंपी वायरस
बता दें कि लम्पी स्कीन डिसीज पशुओं की एक वायरल बीमारी है जो कि पोक्स वायरस द्वारा पशुओं में फैलती हैं । यह रोग मच्छर,मक्खी एंव टिक्स आदि के काटने से एक पशु से दूसरे पशुओं में प्रसारित होता है ।हाल ही में राजस्थान के कई सीमावर्ती जिलों में इस रोग की मौजूदगी देखी गई है।  

जिले में धारा 144 लागू की गई
गुना जिले में इस वायरस का संक्रमण पशुओं में ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए पशु मेले और हाट बाजारों को प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर के आदेश के बाद जिले की सीमाओं में अन्य राज्यों एंव सीमावर्ती जिलों से पशुओं  के परिवहन  एंव व्यक्तिगत  तौर पर अन्य रास्तों से प्रवेश पर भी प्रतिबंध रहेगा।

कलेक्टर के द्वारा धारा 144 लगाने के बाद सम्मपूर्ण जिले में गुना में पशु मेले एंव पशुओं के  हाट-बाजारों को प्रतिबंधित किया जाता है ।अन्य जिले,राज्यों से गुना जिला की राजस्व सीमा क्षेत्र में पुशओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाता है ।पशु पालकों द्वारा पशुओं को जंगलों, सार्वजनिक स्थलों पर चराई हेतु सार्वजनकि जलाशयों से  पानी पीने हेतु छोड़ने  पर प्रतिबंध लगाया जाता है।


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