माता पिता को अब नहीं सताएगी बिटिया के भविष्य की चिंता , जाने इस योजना के बारे में | Sarkari Yojna
सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना के तहत एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट योजना है जिसके तहत माता-पिता अपनी बेटी की पढ़ाई या फिर शादी के लिए पैसे जमा कर सकते हैं जिस पर सरकार वार्षिक चक्रवृद्धि देती है.
कहां खुलवा सकते हैं खाता
सुकन्या समृद्धि
योजना के लिए किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस या राष्ट्रीकृत
बैंक में खाता खुलवा सकते हैं.
सुकन्या समृद्धि योजना की योग्यता क्या है?
बिटिया की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। न्यूबॉर्न बेबी से 10 साल से कम उम्र की बेटी का आप ये खाता खुलवा सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना का
क्या है फायदा?
सुकन्या समृद्धि योजना के
तहत माता-पिता अपनी बेटी के नाम से 1000 रूपये से लेकर 1.5 लाख रूपये तक साल का
निवेश के रूप मे बिटिया के खाते में जमा कर सकते हैं. जिस पर माता-पिता को 7.5
प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा. इसके अलावा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत छूट (एक वर्ष में अधिकतम 1.5
लाख रुपये) मिलेगी.
अब होगी मेच्योरिटी?
सुकन्या समृद्धि
योजना में निवेश करने पर मौजूदा तिमाही ब्याज दर के हिसाब से 7.6% ब्याज पर मिल
रही है. इस योजना की सबसे अच्छी यह कि आपको वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देती है.
मानकर चलिए 7.6% ब्याज
दर से आप प्रति माह 1000 रुपये
तक निवेश 21 वर्षों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में करते हैं, तो आपको 10 लाख रुपये से अधिक की राशि मिलेगी.
- 1 महीने में जमा की गयी राशि -1000 रुपये
- 12 महीने में कुल जमा की गयी राशि -12000 रुपये
- 15 साल में जमा की गयी राशि -18,0000 रुपये
- 21 साल तक जमा करने पर कुल ब्याज+कुल जमा- 329,212 रुपये
- 21 साल के होने पर कुल जमा+कुल ब्याज को जोड़कर पैसा वापस मिलेगा- 10,18,425 रुपये
सुकन्या समृद्धि योजना नियम व शर्तें जान लें?
सुकन्या समृद्धि योजना के केवल बालिका के नाम पर माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा खोला जा सकता है.
खाता खोलते वक़्त बिटिया की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए
एक बालिका के लिए एक से अधिक सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खोले जा सकते हैं
एक परिवार को केवल दो ही सुकन्या समृद्धि खाते खोल सकता है, यानी कि हर बालिका के नाम का एक ही खाता हो सकता है.
सुकन्या समृद्धि खाता कुछ विशेष मामलों में दो से अधिक लड़कियों के लिए खोला जा सकता है जो नीचे दिए गए हैं
यदि जुड़वां या तीन लड़कियों के जन्म से पहले एक लड़की का जन्म होता है या अगर पहले एक साथ तीन बच्चे पैदा होते हैं, तो तीसरा खाता खोला जा सकता है।
यदि जुड़वां या तीन लड़कियों के जन्म के बाद एक लड़की का जन्म होता है, तो तीसरा SSY खाता नहीं खोला जा सकता है
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